इस पर न्यायालय ने 30 मई को मामला दर्ज करने के निर्देश दिए थे, लेकिन इस मामले में मुकदमा दर्ज नहीं हुआ। इस पर पीडि़ता द्वारा न्यायालय में फरियाद करने पर न्यायालय द्वारा मामले की प्रगति रिपोर्ट तलब करने पर पुलिस ने 11 जून 2018 को मामला दर्ज किया। इस मामले में २६ जून को न्यायालय में सुनवाई में पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच करने की जानकारी दी।
चेक बाउंस हुआ तो मिली एक साल की सजा रामगंजमंडी. अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट असीम कुलश्रेष्ठ ने चेक अनादरण के मामले में सोमवार को एक आरोपित को एक साल की सजा व रकम अदायगी नहीं करने पर छह माह के अतिरिक्त कारावास की सजा से दंडित करने के आदेश दिए हंै। इस्तगासे के अनुसार कुदायला के बालचंद ने व्यवसाय के लिए रघुनंदन जुलानिया से दो लाख रुपए उधार लिए थे। इसकी एवज में उसने चेक दिया था। चेक अनादरित होने पर न्यायालय में वाद दायर करने पर न्यायाधीश ने बालचंद को साढ़े तीन लाख की क्षतिपूर्ति एक साल के कारावास व अदम अदायगी रकम नहींं करने पर छह माह के अतिरिक्त कारावास की सजा से दंडित करने के आदेश दिए हंै।