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गाज़ियाबाद

NRHM घोटालाः पूर्व प्रमुख सचिव शुक्ला को CBI कोर्ट से सशर्त जमानत, 4 हफ्ते में जमा कराने होंगे 72 लाख रुपए

मेडिकल ग्राउंड पर खुद बहस करके मांगी थी जमानत

गाज़ियाबादOct 11, 2017 / 07:13 pm

Iftekhar

PRADEEP SHUKLA

गाजियाबाद. एनआरएचएम घोटाला केस के आरोपी प्रदेश सरकार के पूर्व प्रमुख सचिव (स्वास्थ्य) प्रदीप शुक्ला को सीबीआई कोर्ट ने बुधवार को सशर्त जमानत दे दी। जमानत के लिए प्रदीप शुक्ला को चार हफ्ते के भीतर 72 लाख रुपए कोर्ट के पास जमा कराने होंगे। शुक्ला ने मेडिकल ग्राउंड पर खुद को अस्वस्थ्य और बैठने में शिकायत के आधार पर बेल दिए जाने के लिए जमानत अर्जी दाखिल की थी। मंगलवार को इस पर सीबीआई के विशेष न्यायधीश ने फैसला सुरक्षित रख लिया था। मामले की सुनवाई करते हुए बुधवार को उन्हें स्वास्थ्य के आधार पर बेल दे दिया गया। ।

सीबीआई के अधिवक्ताओं ने किया था जमानत का विरोध
सीबीआई के अधिकवक्ताओं ने जमानत के लिए विरोध किया था। मंगलवार को हुई बहस में सीबीआई ने दावा किया था कि प्रभावशाली कद होने के चलते गवाहों को प्रभावित किया जा सकता है। प्रदीप शुक्ला को बुधवार को कड़ी सुरक्षा के बीच डासना जेल से लाकर सीबीआई कोर्ट में पेश किया गया था। जहां कोर्ट ने उन्हें जमानत दे दी।

शुक्ला को है टीआईए बीमारी
प्रदीप शुक्ला को ट्रैन्शन्ट इस्केमिक अटैक (टीआईए) नामक बीमारी से पीड़ित हैं। इसमें खून का थक्का जम जाता है। साथ ही उनकी कमर में रसौली है, जिसके कारण बैठना मुश्किल हो रहा है। पूर्व में पेश की गई सभी चार्जशीट में वह जमानत पर हैं।

शुक्ला पर यह है आरोप
प्रदीप शुक्ला समेत अन्य आरोपियों पर आरोप है कि उन्होंने प्रदेश के 15 जिलों के सरकारी अस्पतालों में मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम का क्रियांवयन कराने में 2.4 करोड़ रुपए का घोटाला किया था। प्रदेश में मायावती सरकार के समय वर्ष 2009-10 में यह घोटाला उजागर हुआ था। आरोप है कि तत्कालीन अधिकारियों ने निजी कंपनी से साठगांठ कर आपराधिक षड्यंत्र करते हुए हॉस्पिटल मैनेजमेंट इन्फॉर्मेशन सिस्टम के क्रियान्वयन के लिए एक ऐसी कंपनी को टेंडर दे दिया, जोकि पैनल में सूचीबद्ध नहीं थी।

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