दिल्ली सरकार के स्वास्थ्य विभाग ने तंबाकू उत्पादों के छद्म विज्ञापन में दिखने के लिए बॉलीवुड अभिनेता अजय देवगन को सख्त अनुपालन नोटिस जारी किया है।

सिगरेट व अन्य तंबाकू उत्पाद कानून, 2003 की धारा पांच के तहत तंबाकू उत्पादों का सभी तरह का प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष विज्ञापन प्रतिबंधित है।

अतिरिक्त निदेशक (स्वास्थ्य) एसके अरोड़ा ने कहा, ‘इसके मद्देनजर यह स्पष्ट है कि उपरोक्त पान मसाले का विज्ञापन गुटखा व तंबाकू उत्पादों के ब्रांड प्रचार के लिए किया जा रहा है जो कि उपभोक्ताओं विशेष तौर पर नाबालिगों को भ्रमित कर रहा है। यह सिगरेट और अन्य तंबाकू उत्पाद कानून, 2003 के तहत जन स्वास्थ्य आचरण का बड़ा उल्लंघन है।

उन्होंने कहा, ‘सिगरेट व अन्य तंबाकू उत्पाद कानून की धारा पांच के उल्लंघन की जिम्मेदारी उपरोक्त तंबाकू कंपनी पर है लेकिन विज्ञापन में दिखकर आप भी कानून की धारा पांच के तहत इस उल्लंघन के एक पक्ष बन गए हैं’।

उन्होंने कहा, ‘इसलिए इस पत्र के जरिए आपको ऐसे विज्ञापन में नहीं दिखने के लिए सख्त अनुपालन नोटिस जारी किया जाता है जो कि न केवल उपभोक्ता के लिए भ्रामक है बल्कि तंबाकू उत्पादों को बढ़ावा भी दे रहा है’।