दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविन्द केजरीवाल को दिल्ली की एक अदालत ने आरोपी के रूप में शनिवार (7 मई) को तलब किया तथा मजिस्ट्रेट ने कहा कि प्रथम दृष्टया उन्होंने अपराध किया था। आप नेता को दिल्ली पुलिस के खिलाफ ‘‘ठुल्ला’’ टिप्पणी करने के कारण उनके विरुद्ध दर्ज आपराधिक मानहानि की शिकायत के सिलसिले में तलब किया गया है।

मेट्रोपालिटन मजिस्ट्रेट रवीन्द्र कुमार पांडेय ने केजरीवाल को 14 जुलाई को पेश होने के लिए कहा। इससे पहले उन्होंने लाजपत नगर पुलिस थाने में तैनात एक पुलिस सिपाही की शिकायत पर केजरीवाल को तलब किए जाने से पूर्ण की दलीलें सुनीं। मजिस्ट्रेट ने कहा, ‘‘प्रथम दृष्टया अदालत इस बात से संतुष्ट है कि अरविन्द केजरीवाल ने भादंसं की धाराओं 499(500-मानहानि) के अपराध किया है लिहाजा उन्हें इसके लिए तलब किया जाता है…14जुलाई 2016 को।’’

शिकायतकर्ता सिपाही अजय कुमार तनेजा ने दावा किया कि दिल्ली पुलिस में होने के कारण उसकी केजरीवाल द्वारा प्रयुक्त शब्द से मानहानि हुई है। वकील एल एन राव के जरिए पिछले साल 23 जुलाई को दाखिल की गई शिकायत में अजय ने दावा किया कि केजरीवाल ने एक समाचार चैनल में पुलिसकर्मियों के लिए ठुल्ला शब्द का इस्तेमाल किया। उन्होंने यह टिप्पणी भ्रष्टाचार निरोधक शाखा के प्रभावी कामकाज को सुनिश्चित करने में आप सरकार के समक्ष अड़चनों का उल्लेख करते हुए की थी।

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शिकायतकर्ता अजय ने कहा कि यदि मुख्यमंत्री अरविन्द केजरीवाल जैसे प्रख्यात लोग दिल्ली पुलिस के कर्मियों के लिए ठुल्ला शब्द का इस्तेमाल करेंगे तो आम आदमी उन पुलिसकर्मियों के प्रति कोई सम्मान नहीं करेगा जो दिल्ली में कानून एवं व्यवस्था लागू कायम रखने के लिए अपना पूरा जीवन लगा देते हैं।

कांस्टेबल ने पहले दावा किया था कि उसने केजरीवाल के कार्यालय एवं आवास पर फोन किया था तथा हेल्पलाइन पर उनसे बात करने का प्रयास किया किन्तु कोइ सकारात्मक जवाब नहीं मिला

उसने अपनी शिकायत में कहा कि केजरीवाल का दिल्ली पुलिस के प्रति रवैये के तहत वह बेहद उद्विग्न था और परेशान होने के कारण अपने काम पर ध्यान केन्द्रित नहीं कर पा रहा था।

केजरीवाल के विरुद्ध गोविन्दपुरी पुलिस थाने में तैनात एक अन्य पुलिसकर्मी ने भी इसी प्रकार की शिकायत दर्ज करवायी थी जो यहां एक अदालत में विचाराधीन है।